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आयकर प्रणाली में बड़ा बदलाव, करदाताओं को मिले ये तीन अधिकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के ईमानदार करदाताओं के लिए नया प्लेटफॉर्म “पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान” लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि इसमें तीन बड़े रिफॉर्म टैक्सपेयर चार्टर, फेसलेस एसेसमेंट और फेसलेस अपील शामिल है। दो रिफॉर्म 13 अगस्त से लागू हो गए हैं। जबकि फेसलेस अपील को 25 सितंबर से बाजार में
आयकर प्रणाली में बड़ा बदलाव, करदाताओं को मिले ये तीन अधिकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के ईमानदार करदाताओं के लिए नया प्लेटफॉर्म “पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान” लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि इसमें तीन बड़े रिफॉर्म टैक्सपेयर चार्टर, फेसलेस एसेसमेंट और फेसलेस अपील शामिल है। दो रिफॉर्म 13 अगस्त से लागू हो गए हैं। जबकि फेसलेस अपील को 25 सितंबर से बाजार में लाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब दर्जनों टैक्स के स्थान पर जीएसटी लागू हो गया है। रिटर्न से लेकर रिफंड तक की व्यवस्था को आसान किया गया है। पहले 10 लाख से ऊपर के टैक्स विवादो को लेकर सरकार कोर्ट चली जाती थी।

आयकर प्रणाली में बड़ा बदलाव, करदाताओं को मिले ये तीन अधिकार

अब सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपये और हाईकोर्ट में 1 करोड़ रुपये तक के मामलों की सीमा तय की गई है। पांच लाख रुपये की आय पर टैक्स जीरो है। अन्य स्लैब पर भी टैक्स को घटाया गया है। फेसलेस एसेसमेंट-जिस शहर में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। वहां का इनकम टैक्स अधिकारी आपका केस नहीं देख सकेगा। देशभर के किसी भी अफसर को नेट के जरिए केस अलॉट हो जाएगा। इसके चलते इनकम टैक्स अफसर बेवजह टैक्सपेयर्स को पेरशान नहीं कर सकेंगे।

आयकर प्रणाली में बड़ा बदलाव, करदाताओं को मिले ये तीन अधिकार

टैक्स पेयर्स चार्टर-इसके तहत करदाताओं की परेशानियों को कम करना और इनकम टैक्स अफसरों की जवाबदेही को तय करना है। इसका मकसद है कि ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मान मिल सके। उनकी शिकायतें का जल्द समाधान निकाला जाए। फेसलेस अपील-नोटिस मिलने के बाद प्रोसेस को लकेर भी टैक्स पेयर को कोई आपत्ति है तो वे अपील कर सकते हैं। अपील करने वाले और जिस अधिकारी के पास अपील पहुंचेगी वे दोनों अनजान रहेंगे।

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