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Twitter ने सरकार से कहा, नए नियमों के पालन के प्रयास जारी, एक सप्ताह में देंगे ब्योरा

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से नए आईटी मानदंडों के अनुपालन को लेकर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजे जाने के कुछ दिनों बाद, अमेरिकी मुख्यालय वाली कंपनी ने सरकार को बताया है कि नियमों का पालन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और एक सप्ताह के अंदर वह
Twitter ने सरकार से कहा, नए नियमों के पालन के प्रयास जारी, एक सप्ताह में देंगे ब्योरा

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से नए आईटी मानदंडों के अनुपालन को लेकर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजे जाने के कुछ दिनों बाद, अमेरिकी मुख्यालय वाली कंपनी ने सरकार को बताया है कि नियमों का पालन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और एक सप्ताह के अंदर वह इस संबंध में जानकारी साझा करेंगे। मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कंपनी ने कहा है कि वह देश में सार्वजनिक बातचीत की सुविधा के लिए एक मंच प्रदान करके भारत के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ट्विटर ने स्पष्ट किया कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार, उसने एक नोडल संपर्क अधिकारी और एक निवासी शिकायत कार्यालय को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया है और कंपनी स्थायी आधार पर पदों को भरने के लिए भर्तियां कर रही है।

ट्विटर ने कहा, “इसके अलावा, हम मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका के लिए नियुक्ति को अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में हैं और हम अगले कई दिनों में और एक सप्ताह के भीतर आपको अतिरिक्त विवरण प्रदान करने की योजना बना रहे हैं।”

5 जून को मंत्रालय ने नए आईटी नियमों का पालन न करने पर ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजा था, जिसमें अमेरिका आधारित मुख्यालय वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मानदंडों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में एक बार फिर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।

दरअसल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए एक आखिरी मौका दिया है।

मंत्रालय द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत ट्विटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिए नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहता है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि कंपनी के जवाबों से यह स्पष्ट है कि उसने आज तक नियमों के तहत आवश्यक मुख्य अनुपालन कार्यालय के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है। इसके अलावा, इसने यह भी कहा कि मंच द्वारा नामित रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति भारत में इसके कर्मचारी नहीं हैं, जैसा कि नए नियमों के तहत आवश्यक है।

–आईएएनएस

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