Delhi High Court Vs Centre:कोरोना प्रबंधन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर लगाई केंद्र को लताड़
दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट को लेकर एक बार फिर से हाईकोर्ट ने केंद्र को लताड़ लगाईं है। कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा, ‘देश भर में लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं। लोगों की मौत हो रहीं हैं। आप इतने असंवेदनशील किसप्रकार हो सकते हैं? ये मामला लोगों के भावनाओ से जुड़ा हुआ है। आप भले ही अपनी आंखें मूंद सकते हैं, पर हम नहीं।’
कोर्ट ने केंद्र पर सख्त होते हुए कहा कि यदि आप ऑक्सीजन सप्लाई का काम IIT और IIM को दे देंगे तो वे इसे ज्यादा अच्छे ढंग से संभालेंगे। इस काम में IIM के एक्सपर्ट्स और ब्रिलियंट माइंड वाले लोगों को शामिल करना चाहिए। कोर्ट ने ये बात दिल्ली के मायाराम हॉस्पिटल की तरफ से दायर की याचिका के संदर्भ में कही।
सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की मांग में कमी देखी गयी है। ऐसे में उसे डिजा रही ऑक्सीजन में कटौती कर के उसे दिल्ली भेजा जा सकता है। क्यूरी ने ये साथ ही में ये भी कहा कि ऑक्सीजन को स्टोर करना भी एक बेहतर विकल्प है ताकि आपात स्थिति में किसी की जान न जाए। इससे पूर्व हाई कोर्ट ने केंद्र को लताड़ते हुए कहा था की दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दरकार है और उसे हर हाल में इसकी सप्लाई मिल जानी चाहिए।
मालूम हो की इससे पूर्व भी दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी केचलते हो रही मौत के संदर्भ में कहा था की पानी अब सर से ऊपर चला गया है। और केंद्र को हर स्थिति में दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा कोर्ट इसे उसकी अवमानना की दृष्टि से देखेगा।