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BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत, कांग्रेस की FIR निरस्त करने के आदेश

गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणी मामले में BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और तजिंदर सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज कराई गई FIR को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका
BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत, कांग्रेस की FIR निरस्त करने के आदेश

गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणी मामले में BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और तजिंदर सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज कराई गई FIR को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर नो कोरेसिव एक्शन का आदेश दे दिया था, अर्थात इस मामले में कोई भी कार्रवाई से मना किया था।

पात्रा ने पिछले साल मई में कांग्रेस के खिलाफ दो बार ट्वीट किया था। पात्रा ने अपने पहले ट्वीट में कहा था कि कोरोना की इस घड़ी में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो इस आपात स्थिति में भी वे भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आते। वहीं पात्रा ने एक और ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि राजीव गांधी के कारण सिख दंगे और बोफॉर्स घोटाला हुआ था। साथ ही पात्रा ने जवाहर लाल नेहरू को कश्मीर मामले का दोषी ठहराया था। तजिंदर सिंह बग्गा ने भी इसमें कमेंट किए थे।

पात्रा की इन ट्वीट के बाद यूथ कांग्रेस पार्टी की ओर से भिलाई और रायपुर में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। अपने खिलाफ दर्ज हुई FIR को चुनौती देते हुए संबित पात्रा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता शरद मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर की थी। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस संजय. के. अग्रवाल की सिंगल बेंच द्वारा की गई।

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