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Yes Bank fraud : सीबीआई ने अवंता रियलिटी, गौतम थापर के खिलाफ मामला दर्ज किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अवंता रियलिटी के उद्योगपति गौतम थापर और ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड सहित कई अन्य के खिलाफ यस बैंक से कथित तौर पर 466 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी के अधिकारी दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, सिकंदराबाद और कोलकाता सहित 14 स्थानों पर
Yes Bank fraud : सीबीआई ने अवंता रियलिटी, गौतम थापर के खिलाफ मामला दर्ज किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अवंता रियलिटी के उद्योगपति गौतम थापर और ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड सहित कई अन्य के खिलाफ यस बैंक से कथित तौर पर 466 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी के अधिकारी दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, सिकंदराबाद और कोलकाता सहित 14 स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं।

सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले में थापर, अवंता रियलिटी लिमिटेड, ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, रघुवीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन, झाबुआ पावर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों, झाबुआ पावर लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों और अन्य अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इसके साथ ही अवंता होल्डिंग्स लिमिटेड, अवंता पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात लोक सेवकों एवं निजी व्यक्तियों के खिलाफ यस बैंक धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया है।

सीबीआई ने यस बैंक की शिकायत पर इस साल 1 जून को मामला दर्ज किया था।

अधिकारी ने कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि गुरुग्राम और दिल्ली स्थित निजी कंपनी ने दिसंबर, 2017 में यस बैंक लिमिटेड से 515 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा का लाभ उठाया था।

उन्होंने कहा कि ऋण राशि को 30 अक्टूबर, 2019 को एनपीए घोषित किया गया था। इसके अलावा, उधारकर्ता को कथित तौर पर प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के आधार पर 6 मार्च, 2020 को रेड फ्लैग्ड अकाउंट घोषित किया गया था।

शिकायत में 2017 से 2019 की अवधि के दौरान आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जनता के धन के दुरुपयोग एवं हेराफेरी का आरोप लगाया गया, जिससे यस बैंक को 466.5 करोड़ का नुकसान हुआ।

पिछले साल मार्च में, सीबीआई ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदु कपूर को दिल्ली के प्रतिष्ठित अमृता शेरगिल मार्ग में अपने मालिक अवंता रियल्टी के प्रमोटर गौतम थापर से एक मार्की संपत्ति खरीदने के लिए मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि कपूर ने नई दिल्ली में एक प्रमुख स्थान पर संपत्ति के रूप में अवंता रियल्टी लिमिटेड (एआरएल) से संबंधित योग्य बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर संपत्ति खरीदी थी।

इसके अलावा सीबीआई ने यह आरोप भी लगाया है कि कपूर, उनकी पत्नी बिंदु, जो ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड (बीएपीएल) की निदेशक भी हैं, और अवंता समूह की कंपनियों के प्रमोटर थापर ने अवैध रूप से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से एक आपराधिक साजिश किया।

सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि कपूर ने बीएपीएल के माध्यम से भुगतान करते हुए 378 करोड़ रुपये में आलीशान बंगला खरीदा और संपत्ति को तुरंत 685 करोड़ रुपये के ऋण के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रख दिया गया। यह संपत्ति बाजार मूल्य से 307 करोड़ रुपये कम पर खरीदी गई थी।

–आईएएनएस

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