Unlock 5 guidelines: अनलॉक-5 के लिए गाइडलाइन जारी, कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक रहेगा लॉकडाउन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत अनलॉक-4 में जिन चीजों को दोबारा खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसे बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है। दरअसल, अनलॉक-4 के लिए 30 सितंबर को गाइडलाइन जारी की गई थी। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। व्यक्ति और सामानों के अंतर राज्यीय और एक राज्य से दूसरे राज्य के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
इसके चलते किसी भी तरह के कोई प्रमिट की आवश्यकता नहीं रहेगी। गौरतलब है कि अनलॉक के चौथे चरण में केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ सिनेमाघर, स्कूल, राजनीतिक सभा, धार्मिक आयोजन और दूसरी चीजों में छूट का एलान किया था। लेकिन स्विमिंग पूल पहले भी बंद थे और अभी भी बंद रहेंगे। हालांकि कई राज्यों में स्कूल तक नहीं खुल सकेंगे। केंद्र ने स्कूल खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया है। ऐसे में राज्य कोरोना के हालात के हिसाब से स्कूल खोल सकते हैं।
बता दें कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से घोषित किया था। इस दौरान आद्यौगिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप रही। इसी का नतीजा रहा कि देश की इकोनॉमी पर बुरा असर देखने को मिला है। हालांकि, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को अब अनलॉक कर दिया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ने लगी है। हालांकि कोरोना को लेकर अब भी कई राज्यो में हालात खराब हैं।
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