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Supreme Court :सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की रिजवी की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा पवित्र कुरान से 26 छंदों को हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पूरी रूप से मूर्खतापूर्ण करार देते हुए रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मामले की सुनवाई जस्टिस आरएफ नरीमन, बीआर गवई
Supreme Court :सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की रिजवी की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा पवित्र कुरान से 26 छंदों को हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पूरी रूप से मूर्खतापूर्ण करार देते हुए रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मामले की सुनवाई जस्टिस आरएफ नरीमन, बीआर गवई और हृषिकेश रॉय की पीठ ने की। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, “क्या आप वास्तव मे याचिका दायर कर रहे है? यह बिल्कुल मूर्खतपूर्ण याचिका है। 50,000 रुपये की लागत के साथ इस याचिका को खारिज किया जाता।”Supreme Court :सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की रिजवी की याचिका

रिजवी ने कुरान से 26 छंदों को हटाने  की मांग करते हुए ये आरोप लगाया कि वे “नास्तिको के खिलाफ हिंसा का प्रचार करते हैं”। रिजवी की ओर से पेश अधिवक्ता आरके रायजादा ने अदालत से कहा कि याचिका “सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों और संस्थानों तक सीमित है”। “कम उम्र के बच्चे जो हर दिन कुछ घंटों के लिए स्कूल में हैं, उन्हें हिंसक छंदों की शाब्दिक व्याख्या नहीं सिखाई जानी चाहिए,” उन्होंने कहा। “मेरा मामला यह है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत घृणा का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। ” उन्होंने आगे कहा।Supreme Court :सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की रिजवी की याचिका

रिजवी का कहना था की मदरसों में बच्चो को कुरआन की इन आयतो को पढ़ाया जा रहा है।  इस वजह से उनका रुख कट्टरपंथ की और जा रहा है। याचिका में कहा गया था की कुरआन की इन 26 आयतो में हिंसा की शिक्षा दी गयी है। और कोई भी ऐसी तालीम जो आतंकवाद की और अग्रसर करती है, उसे रोका जाना चाहिए। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका के साथ मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए रिज़वी के खिलाफ बरेली में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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