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बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना से बचने की रणनीति तैयार

बिहार विधनसभा चुनाव में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं प्रत्येक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए 500 मिली सैनिटाइजर रखा जाएगा और प्रत्येक कर्मचारियों को 100 मिली सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 1 लाख 6 हजार 527 मतदाता केंद्रों के लिए 11.41लाख लीटर सैनिटाइजर का
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना से बचने की रणनीति तैयार

बिहार विधनसभा चुनाव में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं प्रत्येक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए 500 मिली सैनिटाइजर रखा जाएगा और प्रत्येक कर्मचारियों को 100 मिली सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 1 लाख 6 हजार 527 मतदाता केंद्रों के लिए 11.41लाख लीटर सैनिटाइजर का आर्डर बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। इसके अलावा मतदान कर्मचारियों एवं सुरक्षाबलों को मुहैया कराने के लिए 90000 लीटर सैनिटाइजर का आर्डर अलग से दिया गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता कर्मचारियों, सुरक्षा बल और मतदाताओं को कोरोना से बचाना एक बड़ी चुनौती है, चुनाव आयोग ने इस कार्य के लिए अपना निर्देश जारी कर दिया है जिसके तहत बिहार के 106527
मतदान केंद्रों के लिए 11.41 लाख लीटर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है और 766994 चुनाव कर्मचारी 35 हजार जिला बल, 22 हजार होमगार्ड, 5850 बीएमपी जवान व 4980 सैप जवानों को भी सौ ग्राम की एक -एक सेनेटाइजर यूनिट उपलब्ध करायी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए 4601946 थ्री प्लाई मास्क की भी व्यवस्था का आदेश दिया गया है। ये मास्क चुनाव में लगे कर्मी तीन दिन लगाएंगे। इसके साथ ही 7.21 करोड़ मतदाता के लिए एक-एक हैंड ग्लब्स व 766994 मतदान कर्मियों के लिए एक-एक जोड़ी हैंड ग्लब्स की व्यवस्था का आदेश दिया गया है। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग डिवाइस की व्यवस्था की गई है मगर अलग-अलग चरणों में उसका इस्तेमाल होने के कारण उसकी संख्या कम रखी गई है।
चुनाव आयोग की कोरोना से बचाव के लिए निर्णय लेने वाली इस बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास व अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार मौजूद रहे और बचाओ में उपयोग आने वाली चीजों का आकलन किया।
बिना मास्क के मतदान केंद्र में प्रवेश करना वर्जित होगा और इस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय में मतदाताओं को लफ्ज़ और मास्क अनिवार्य होगा। हालांकि यह व्यवस्था की गई है कि जीविका समूह के लोग मतदान केंद्रों के बाहर मास्क भेज सकते हैं।

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