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SC ने HC के आदेश पर विजय माल्या की UBHL की याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड द्वारा देय देय राशि की वसूली के लिए फर्म के अपहोल्डिंग को बरकरार रखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ शराब कारोबारी विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (UBHL) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति यूयू ललित, विनीत सरन और एस
SC ने HC के आदेश पर विजय माल्या की UBHL की याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड द्वारा देय देय राशि की वसूली के लिए फर्म के अपहोल्डिंग को बरकरार रखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ शराब कारोबारी विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (UBHL) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति यूयू ललित, विनीत सरन और एस रवींद्र भट की पीठ ने उच्च न्यायालय के 6 मार्च के आदेश के खिलाफ यूबीएचएल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 7 फरवरी, 2017 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा था।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने एसबीआई की अगुवाई में बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से पेश होकर कहा कि अब तक लगभग 3,600 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, लेकिन माल्या और यूबीएचएल से 11,000 करोड़ रुपये वसूले जाने बाकी हैं।

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