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Jharkhand में 17 जून तक बढ़ी पाबंदी

झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट के साथ पाबंदी को 17 जून तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि, प्रत्येक शनिवार को शाम चार बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरा लॉकडाउन रहेगा। झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर कई प्रतिबंध (मिनी लॉकडाउन) लगाए हैं। पूर्वी सिंहभूम को
Jharkhand में 17 जून तक बढ़ी पाबंदी

झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट के साथ पाबंदी को 17 जून तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि, प्रत्येक शनिवार को शाम चार बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरा लॉकडाउन रहेगा।

झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर कई प्रतिबंध (मिनी लॉकडाउन) लगाए हैं।

पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर सभी जिलों में शाम चार बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। पहले बंद की गई दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति थी।

पूर्वी सिंहभूम जिले में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शाम चार बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। परिधान, कपड़ा, आभूषण, जूते और कॉस्मेटिक की दुकानों बंद रहेंगी।

शनिवार से शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक फल, सब्जी, किराना सामान, मिठाई और खाने-पीने का सामान बेचने वाली दुकानों समेत राज्य में सभी दुकानें बंद रहेंगी।

पाबंदी दवा की दुकानों, क्लीनिकों, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, एलपीजी आउटलेट, सीएनजी आउटलेट, होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों, कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और माल अनलोडिंग के लिए लागू नहीं होंगे।

रेस्तरां को होम डिलीवरी करने और सामान को ले जाने की अनुमति है। भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी कार्यालयों को शाम 4 बजे तक एक तिहाई मैनपावर के साथ कार्य करने की अनुमति है।

जारी आदेश के अनुसार, सभी सामानों के बिना रुकावट के आने जाने की अनुमति है। सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति है, लेकिन लोगों को प्रतिबंधित किया गया है। राज्य में पांच से अधिक व्यक्तियों की सभी इनडोर या बाहरी सभाओं को अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यों के अपवाद के साथ 20 व्यक्तियों से ज्यादा पर पाबंदी है।

जहां तक शादियों का सवाल है तो वे घर पर या कोर्ट में होंगी। सामुदायिक हॉल, बैंक्वेट हॉल सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर विवाह नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकर का उपयोग विवाह में डीजे के पटाखों का उपयोग बैन है, बारात बैन है। विवाह में दूल्हा, दुल्हन और व्यक्ति सहित 11 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। विवाह की कम से कम तीन दिन पहले सूचना नजदीकी पुलिस थाने को देनी होगी।

–आईएएनएस

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