जयपुर। अब से किसी भी निजी कंपनी के विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी या राष्ट्रपति के फोटो के गलत इस्तेमाल का या दुरुपयोग किए जाने पर ₹500000 तक के जुर्माने के साथ-साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतीक एवं नाम अनुसूचित प्रयोग रोकथाम प्रावधान लाने की तैयारी करी जा रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में सात दशक पुराने कानून में संशोधन का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है।
मीडिया में आ रही है जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नए ड्राफ्ट के तहत पहली बार नियम के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि ₹100000 रखी गई थी। वहीं एक बार से ज्यादा बार नियम का उल्लंघन करने पर ₹500000 तक के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। कानून के बार-बार उल्लंघन किए जाने पर 3 से 6 महीने तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।
कानून मंत्रालय ने इस बात पर अपनी सहमति भी जता दी है। वहीं सार्वजनिक राय लेने के बाद ड्राफ्ट को केंद्रीय कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। सरकार की आगामी शीतकालीन सत्र में ही इस बिल को पारित कराने की कोशिश रहेगी।
वहीं आपको बता दें कि सितंबर के महीने में 2016 में रिलायंस ने अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो का इस्तेमाल किया था। वहीं 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के दौरान डिजिटल वॉलेट कि मैंने अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो का इस्तेमाल करा था पुलिस स्टाफ और उससे लेकर उस वक्त काफी बवाल भी करा हुआ था और काफी विवाद भी बना था। ली कि नहीं कंपनी पुराने कानून के चलते मामूली जुर्माना देकर बच गई थी।