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OTT को लेकर सरकार ने जारी किये नियम,गलत कंटेंट को 24 घंटे में हटाने के दिए आदेश

OTT को लेकर केंद्र की गाइडलाइन्स को आने की चर्चा लम्बे समय से थी। बीते साल केंद्र सरकार ने इस माध्यम पर रेगुलेशन करने की बात कही थी। गुरूवार को सरकार ने OTT प्लेटफार्म को लेकर नयी गाइडलाइन्स जारी कर दी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा जारी की गयी नयी गाइडलाइन्स के अनुसार OTT
OTT को लेकर सरकार ने जारी किये नियम,गलत कंटेंट को 24 घंटे में हटाने के दिए आदेश

OTT को लेकर केंद्र की गाइडलाइन्स को आने की चर्चा लम्बे समय से थी। बीते साल केंद्र सरकार ने इस माध्यम पर रेगुलेशन करने की बात कही थी। गुरूवार को सरकार ने OTT प्लेटफार्म को लेकर नयी गाइडलाइन्स जारी कर दी है।

OTT को लेकर सरकार ने जारी किये नियम,गलत कंटेंट को 24 घंटे में हटाने के दिए आदेश कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा जारी की गयी नयी गाइडलाइन्स के अनुसार OTT को 24 घंटो के भीतर भीतर सभी गलत कंटेंट को हटाना होगा। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा की आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है लेकिन सोशल मीडिया पर करोड़ो युजर्स की शिकायत निपटाने के लिए एक फोरम होना चाहिए।

सेंसर बोर्ड जैसी व्यवस्था होनी चाहिए

OTT को लेकर सरकार ने जारी किये नियम,गलत कंटेंट को 24 घंटे में हटाने के दिए आदेश

प्रसाद ने आगे कहा की “इस बात का मालूम होना बहुत जरूरी है की गलत कंटेंट या ट्वीट किसने डाला। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने इस दौरान कहा की जिस तरह फिल्मो के लिए सेंसर बोर्ड है वैसी ही व्यवस्था OTT प्लेटफार्म के लिए भी होनी जरूरी है। इस पर दिखाए जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से होना चाहिए।

 

 

हिंसा फ़ैलाने का बन गया था माध्यम

OTT को लेकर सरकार ने जारी किये नियम,गलत कंटेंट को 24 घंटे में हटाने के दिए आदेश

रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान कहा,” हमारे सामने ऐसी शिकायते आई थी की सोशल मीडिया अपराध, आतंकवाद और हिंसा फैलाने वालो को प्रमोट करने का साधन बन गया था। भारत में व्हाट्सप्प का उपयोग करने वाले 50 करोड़ उपभोक्ता है। फेसबुक को 41 करोड़ लोग उपयोग में लेते है। इंस्टा और ट्विटर के 21 और 1.5 करोड़ युजर्स है। इन पलटफॉर्मस का गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज़ होने की शिकायते हमारे सामने आई है। ये एक गंभीर चिंता की बात थी। इसीलिए हमने इन प्लेटफार्म के लिए नयी गाइडलाइन्स तैयार की है।

 

ये है नए नियम

OTT को लेकर सरकार ने जारी किये नियम,गलत कंटेंट को 24 घंटे में हटाने के दिए आदेश

  • सभी सोशल मीडिया के कंपनी को लोगो की शिकायतों के लिए एक अधिकारी रखना होगा और इसका नाम भी बताना होगा।
  • इसी अफ्सर को 15 दिन के अंदर शिकयतों का निपटारा करना होगा, और यदि शिकायत न्यूडिटी को लेकर है तो उसे उस कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा।
  • इन कम्पनियो को हर महीने एक रिपोर्ट भी देनी होगी की उनके पास कितनी शिकायते आई है और उन पर क्या कार्रवाई हुई है।
  • किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट को पहली बार किसने डाला ये पता करना होगा।
  • यदि कोई विदेश से गलत कंटेंट को पोस्ट करता है तो फिर ये बताना होगा की सबसे पहले इसे किसने ट्वीट या पोस्ट किया है।
  • किसी यूजर के कंटेंट को यदि हटाना है तो उसे हटाने की वजह भी बतानी होगी।

 

 

 

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