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सरकार ने जारी की अनलाॅक 5 की गाइडलाइंस,जानिए क्या खुलेंगा और क्या रहेगा बंद

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे। इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। वहीं, यूथ अफेयर्स एंड
सरकार ने जारी की अनलाॅक 5 की गाइडलाइंस,जानिए क्या खुलेंगा और क्या रहेगा बंद

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे। इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। वहीं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनुमति के बाद स्पोर्ट्सपर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोला जा सकता है।

स्कूलों और कालेजों को 15 अक्टूबर से खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन केंद्र ने कहा है कि राज्यों और संस्थानों पर ही यह आखिरी फैसला होगा. हालांकि, ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगे. Unlock5 गाइडलाइन्स में कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह तय कर सकते हैं कि वे 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोलना चाहते हैं या नहीं. गृह मंत्रालय ने कहा, “निर्णय संबंधित स्कूल / संस्थान प्रबंधन के परामर्श से लिया जाएगा.”

सरकार ने कहा कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा, हालांकि, शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहना चाहिए।”जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं,और कुछ छात्र फिजिकल रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।”

मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFO) द्वारा निर्देश जारी किया जाएगा।
इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अलावा सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। राज्य और राज्य के बाहर किसी सामान या व्यक्ति की किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक नहीं होगी न ही किसी प्रकार की अनुमति या पास की जरूरत होगी।65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत जरूरी काम के अलावा घर में रहने की सलाह दी गई है।

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