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PUDDUCHERRY : मद्रास हाई कोर्ट ने भाजपा के आधार कार्ड इस्तेमाल करने के संबंधित मामले में दिया चुनाव आयोग को आदेश

पुडडुचेरी में कुछ ही समय में चुनाव होंगे। इसी प्रक्रिया में वहां पर धुआंधार चुनाव का प्रचार हो रहा है। अब वहां से एक गंभीर मामला सामने आया है, वहां के एक शख्स ने कोर्ट में ये दावा किया है की भाजपा वहां पर अपने चुनाव प्रचार अभियान में लोगो के आधार कार्ड का इस्तेमाल
PUDDUCHERRY : मद्रास  हाई कोर्ट ने भाजपा के आधार कार्ड इस्तेमाल करने के संबंधित मामले में दिया चुनाव आयोग को आदेश

पुडडुचेरी में कुछ ही समय में चुनाव होंगे। इसी प्रक्रिया में वहां पर धुआंधार चुनाव का प्रचार हो रहा है। अब वहां से एक गंभीर मामला सामने आया है, वहां के एक शख्स ने कोर्ट में ये दावा किया है की भाजपा वहां पर अपने चुनाव प्रचार अभियान में लोगो के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर उनकी विवरण जुटा रही है।PUDDUCHERRY : मद्रास  हाई कोर्ट ने भाजपा के आधार कार्ड इस्तेमाल करने के संबंधित मामले में दिया चुनाव आयोग को आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर गौर देने के बाद चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह दो दिनों में एक विस्तृत रिपोर्ट दायर करे, जिसमें भाजपा की पुदुचेरी इकाई पर उसके द्वारा चलए गए अभियानों के लिए आधार का इस्तेमाल किये जाने का आरोप लगाया गया था।PUDDUCHERRY : मद्रास  हाई कोर्ट ने भाजपा के आधार कार्ड इस्तेमाल करने के संबंधित मामले में दिया चुनाव आयोग को आदेश

पुदुचेरी यूनिट के डीवाईएफआई के अध्यक्ष आनंद ने एक याचिका दायर कर दावा किया कि पुदुचेरी भाजपा इकाई ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से व्यक्तिगत जानकारी को एक्सेस किया था और इसके बाद पार्टी के प्रचार के लिए उसे उसके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज रहे थे।PUDDUCHERRY : मद्रास  हाई कोर्ट ने भाजपा के आधार कार्ड इस्तेमाल करने के संबंधित मामले में दिया चुनाव आयोग को आदेश

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पहली पीठ ने देखा कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप ‘गंभीर चिंता का मामला है क्योंकि यह एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी से संबंधित है जिस पर किसी के व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक पहुंचने का आरोप है’। मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को 26 मार्च तक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया।PUDDUCHERRY : मद्रास  हाई कोर्ट ने भाजपा के आधार कार्ड इस्तेमाल करने के संबंधित मामले में दिया चुनाव आयोग को आदेश

आदेश में कहा गया है, “जब चुनाव आयोग के पास अन्य सभी मामलों और परिसंपत्तियों में अपनी प्रधानता और अधिकार  है, तो उसे तुरंत इस आरोप पर गौर करना चाहिए औरअत्यंत गंभीरता के साथ इस मामले को देखना चाहिए।”

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