उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ कानून के मसौदे को मंजूरी दी है। अब राज्य में झूठ बोलकर, बलपूर्वक या लालच देकर विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अब हरियाणा सरकार ने सख्त कानून बनाने को लेकर कदम उठाया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर बयान दिया है।
मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद छल कपट और जबरन धर्मातंरण करने के मामलों में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करना अब अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
सीएम योगी की अध्यक्षता में कुल 21 प्रस्ताओं को मंजूरी दी गई है। जिनमें र्वाधिक चर्चित और प्रतीक्षित धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को भी स्वीकृति दे दी गई। उत्तर प्रदेश में अब जबरन धर्मांतरण करने के मसौदे में इन मामलों में दो से 7 साल तक की सजा का प्रस्ताव किया था। जिसे सरकार ने और कठोर करने पर फैसला लिया है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020′ लेकर आई है।
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