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Karnataka : पत्थर खनन खदान मालिक व विस्फोटक आपूर्तिकर्ता हिरासत में

कर्नाटक के गृह मंत्री बसावराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि शिवमोगा जिले की पत्थर खनन खदान में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने खदान मालिक और विस्फोटक आपूर्तिकर्ता को हिरासत में ले लिया है। बोम्मई ने यहां पत्रकारों से कहा कि प्रथम द्रष्टया जांच में पत्थर खनन खदान मालिक और संचालकों की लापरवाही
Karnataka : पत्थर खनन खदान मालिक व विस्फोटक आपूर्तिकर्ता हिरासत में

कर्नाटक के गृह मंत्री बसावराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि शिवमोगा जिले की पत्थर खनन खदान में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने खदान मालिक और विस्फोटक आपूर्तिकर्ता को हिरासत में ले लिया है। बोम्मई ने यहां पत्रकारों से कहा कि प्रथम द्रष्टया जांच में पत्थर खनन खदान मालिक और संचालकों की लापरवाही का पता चलता है। पुलिस ने पूछताछ के लिए खदान मालिक और डायनामाइट सप्लायर को हिरासत में ले लिया है। जांच अभी जारी है।

पुलिस के मुताबिक, यह खदान 21 एकड़ में फैला हुआ है और एसटी कुलकर्णी इसके मालिक हैं। इस खदान के लगभग पांच एकड़ में पत्थर तोड़ने का काम चल रहा था। इस काम के लिए अप्रैल 2019 में लाइसेंस प्रदान किया गया था जो 2024 तक मान्य है।

पुलिस के अनुसार, पत्थर तोड़ने की जो यूनिट है, उसका लाइसेंस सुधाकर के नाम पर है। पुलिस ने सुधाकर और एसटी कुलकर्णी के बेटे अविनाश कुलकर्णी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

खदान मंत्री मुरुगेश रुद्रप्पा निरानी ने बताया कि इस हादसे में मारे गए 15 लोग बिहार के श्रमिक थे। उन्होंने कहा कि मैं इस दुखद घटना से बहुत आहत हूं। बहरहाल, मरने वालों की वास्तविक संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि अलग- अलग सूत्र अलग-अलग आंकड़े बता रहे हैं।

news source आईएएनएस

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