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SC ने वाहनों को लेकर जारी की नई गाइडलाइन!

व्हीकल इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी अब भारत में नहीं चलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के इंश्योरेंस को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि वाहन इंश्योरेंस कंपनियां अब बीमा क्लेम देने से उन चालकों को भी मना नहीं कर सकती है, जो हादसे के दौरान वाहन को मालिक के अलावा अन्य व्यक्ति चला रहा था।
SC ने वाहनों को लेकर जारी की नई गाइडलाइन!

व्हीकल इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी अब भारत में नहीं चल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के इंश्योरेंस को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। ऐसे में भारत में रफ्तार पकड़ रहे वाहन चालकों के लिए भी ये कई चीजें आवश्यक हो गई है। देशभर के लोग वाहनों की खरीद करने से पहले माइलेज, मॉडल और कलर को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं, लेकिन वाहन के इंश्योरेंस को लेकर भारी लापरवाही बरतते हैं। कई बार दुर्घटना का शिकार होने के बाद बीमा के बारे में पता चल पाता है। ऐसे में बीमा कंपनियां इंश्योरेंस की राशि देने के लिए कई बार आना कानी करती नजर आती है।

SC ने वाहनों को लेकर जारी की नई गाइडलाइन!

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वाहनों को को लेकर एक नई गाइड लाइन जारी की है। अदालत ने कहा है कि वाहन इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे वाहन को बीमा क्लेम देने को लेकर मना नहीं कर सकती है, जिसे हादसे के दौरान वाहन मालिक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति चला रहा हो। ऐसे में बीमा कंपनियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है।

SC ने वाहनों को लेकर जारी की नई गाइडलाइन!

बता दें कि जब कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनियां उसकी पूरी पड़ताल करती है। अगर हादसे के वक्त वाहन मालिक के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति वाहन चलाता पाया गया है तो इंश्योरेंस कंपनी दुर्घटना ग्रस्त वाहन का भुगतान नहीं करती है। दुर्घटना के वक्त गाड़ी चलाने वाले के पास चाहे ड्राइविंग लाइसेंस ही क्यों नहीं हो। नई गाइडलाइन के अनुसार, दुर्घटना के समय चालक लाइसेंस के साथ नहीं मिलता है या बीमा धारक के पास चालका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर बीमा कंपनी हादसे की पूरी क्षति पूर्ति देने के लिए नहीं होगी।

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व्हीकल इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी अब भारत में नहीं चलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के इंश्योरेंस को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि वाहन इंश्योरेंस कंपनियां अब बीमा क्लेम देने से उन चालकों को भी मना नहीं कर सकती है, जो हादसे के दौरान वाहन को मालिक के अलावा अन्य व्यक्ति चला रहा था। SC ने वाहनों को लेकर जारी की नई गाइडलाइन!

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