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High court ने निजामुद्दीन मरकज खोलने की याचिका पर सरकार से 10 दिनों के अंदर मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निजामुद्दीन मरकज दोबारा खोलने के लिए दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और पुलिस को 10 दिनों का समय दिया है, जो पिछले एक साल से बंद है। पिछले साल तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सैकड़ों लोगों के
High court ने निजामुद्दीन मरकज खोलने की याचिका पर सरकार से 10 दिनों के अंदर मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निजामुद्दीन मरकज दोबारा खोलने के लिए दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और पुलिस को 10 दिनों का समय दिया है, जो पिछले एक साल से बंद है। पिछले साल तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सैकड़ों लोगों के कोरोनावायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद से मरकज बंद है। 29 मार्च की रात को पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को मरकज से बाहर निकालना शुरू किया था और उन्हें अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर भेजा गया था।

तबलीगी जमात में विदेशी लोगों के साथ ही भारत के हजारों लोगों ने भाग लिया था, जिसके बाद कोरोना वायरस को लेकर निर्धारित मापदंडो का पालन न करने को लेकर पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की थी। मरकज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले देश के विभिन्न हिस्सों के सैकड़ों लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अधिकारियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दायर आवेदन पर स्थिति की रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है, ताकि मरकज को फिर से खोला जा सके।

मरकज और इसके आसपास के क्षेत्र को सैनेटाइज करने के लिए इसे 31 मार्च 2020 से बंद कर दिया गया था और इसके बाद इसे खोले जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई।

न्यूज सत्रोत आईएएनएस

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