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राजस्थान HC में पायलट गुट की टली सुनवाई, बागी विधायकों ने याचिका में सुधार का मांगा समय

सचिन पायलट समर्थक खेमे की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका मामले पर सुनवाई टल गई है। याचिका कर्ताओं ने कोर्ट से खुद ही याचिका में सुधार के लिए और वक्त मांगा है। स्पीकर के नोटिश के खिलाफ बागी विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में
राजस्थान HC में पायलट गुट की टली सुनवाई, बागी विधायकों ने याचिका में सुधार का मांगा समय

सचिन पायलट समर्थक खेमे की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका मामले पर सुनवाई टल गई है। याचिका कर्ताओं ने कोर्ट से खुद ही याचिका में सुधार के लिए और वक्त मांगा है। स्पीकर के नोटिश के खिलाफ बागी विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था।

राजस्थान HC में पायलट गुट की टली सुनवाई, बागी विधायकों ने याचिका में सुधार का मांगा समय

बागी विधायकों के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि असंतुष्ट विधायक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहते हैं। साल्वे ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान की 10वीं अनुसीची में निहित दल-बदल विरोधी कानून को चुतौती देंगे।

कांग्रेस मुख्य सचेतक महेश जोशी के वकील अभय कुमार भंडारी ने कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा गया है। अगली सुनवाई संशोधित याचिका दायर करने पर हो सकेगी।

बुधवार को स्पीकर ने पायलट सहित 19 कांग्रेस विधायकों को नोटिस जारी किया था और 17 जुलाई तक जवाब पेश करने का वक्त दिया था। दरअसल, कांग्रेस विधायक दल की दो बैठकों में पायलट नहीं पहुंचे थे। इसके बाद कांग्रेस ने पायलट को कांग्रेस के पदो से हटा दिया गया। इस नोटिस को चुनौती देने के लिए पायलट समर्थक विधायकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

राजस्थान HC में पायलट गुट की टली सुनवाई, बागी विधायकों ने याचिका में सुधार का मांगा समय

कांग्रेस महेश जोशी ने विधानसभा में की शिकायत में पार्टी विधायक दल की बैठक से बिना सूचना के गैरहाजिर रहे जबकि पार्टी ने व्हिप जारी किया था। इन पर दल-बदल कानून लागू होता है। इस कानून के तहत विधायकों की सदस्यता खत्म करने को लेकर प्रवाधान है।

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