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मिठाई की एक्सपायरी तारीख बताना दुकानदारों के लिए होगी अनिवार्य

खाने-पीने की चीजों में सुधार के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कई तरह की बीमारियां फैलने और खाद्य पदार्थों में मिलावट के गोरखधंधों पर लगाम कसने के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के हिसाब से अब मिठाई की तारीख को दुकानदार प्रमाणित कर सकेंगे। 1 जून 2020 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है।
मिठाई की एक्सपायरी तारीख बताना दुकानदारों के लिए होगी अनिवार्य

खाने-पीने की चीजों में सुधार के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कई तरह की बीमारियां फैलने और खाद्य पदार्थों में मिलावट के गोरखधंधों पर सरकार ने काबू पाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के हिसाब से अब मिठाई की तारीख भी दुकानदारों को प्रमाणित करनी होगी। मिठाई को लेकर 1 जून 2020 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है।अब मिठाई को लेकर नए नियम धरातल पर उतरने जा रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों को नए नियमों का सामना करना पड़ेगा। मिठाई की एक्सपायरी तारीख को अब दुकानदार बताने के लिए मजबूर होंगे। दुकानदारों को बताना होगा कि मिठाई किस तारीख को बनाई गई है।

मिठाई की एक्सपायरी तारीख बताना दुकानदारों के लिए होगी अनिवार्य नए नियमों के अनुसार, मिठाई की दुकानों को अब परातों और डिब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई निर्माण की तारीख और अवधि को बताना होगा। स्थानीय दुकानदारों के लिए भी ये नए नियम लागू किए गए हैं। दुकानदार बासी मिठाइयों को भी ग्राहकों के बेच देते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसके चलते अब दुकानदार खराब और सड़ी हुई मिठाई को अपनी दुकान में नहीं रख सकेंगे।

मिठाई की एक्सपायरी तारीख बताना दुकानदारों के लिए होगी अनिवार्य

अब मिठाई के लिए भी सरकार ने एक्सपायरी तारीख को तय किया है। फिलहाल इस तरह की जानकारी का उल्लेख डिब्बा बंद मिठाई के डिब्बे का उल्लेख करना अनिवार्य है। FSSAI के आदेश के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर मिठाई के लिए यह नया आदेश जारी किया गया है। अब खुली बिकने वाली मिठाई को लेकर बिक्री के लिए रखी मिठाई के डिब्बे या पराता या ट्रे पर मिठाई बनाने की तारीख और उपयोग की अवधि तक दर्ज होनी चाहिए। ऐसे में मिठाई पर लागू होने वाले नियमों से दुकानदार खराबी मिठाई नहीं रख सकेंगे।

खाने-पीने की चीजों में सुधार के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कई तरह की बीमारियां फैलने और खाद्य पदार्थों में मिलावट के गोरखधंधों पर लगाम कसने के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के हिसाब से अब मिठाई की तारीख को दुकानदार प्रमाणित कर सकेंगे। 1 जून 2020 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। मिठाई की एक्सपायरी तारीख बताना दुकानदारों के लिए होगी अनिवार्य

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