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ड्रग्स रैकेट मामले में पूर्व पहलवान भोला को 12 साल की कैद

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने करोड़ो रुपयों के ड्रग्स रैकेट मामले में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अर्जुन अवार्डी जगदीश भोला को बुधवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 12 साल की कैद की सजा सुनाई। पंजाब पुलिस ने साल 2013 में इस सबसे बड़े ड्रग्स रैकेट का पदार्फाश किया था। मोहाली

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने करोड़ो रुपयों के ड्रग्स रैकेट मामले में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अर्जुन अवार्डी जगदीश भोला को बुधवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 12 साल की कैद की सजा सुनाई। पंजाब पुलिस ने साल 2013 में इस सबसे बड़े ड्रग्स रैकेट का पदार्फाश किया था।

मोहाली में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भोला को तीन अलग-अलग मामलों में 12, 10 और दो साल की सजा सुनाई है।

भोला के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स डीलर अनूप सिंह कहलोन और उद्योगपति जगजीत सिंह चहल को भी दोषी करार दिया गया है।

भोला पंजाब पुलिस में उप पुलिस निरीक्षक (डीएसपी) के पद कार्यरत था। लेकिन ड्रग्स रैकेट से उनके संबंध होने का खुलासा होने के बाद उन्हें 2012 में निलंबित कर दिया गया था।

पंजाब पुलिस ने 700 करोड़ रुपये के ड्रग्स रैकेट के मामले में नवंबर 2013 में भोला को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इसके बाद ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6000 करोड़ रुपये के ड्रग्स रैकेट का पदार्फाश किया था।

भोला और 49 अन्य आरोपियों को बुधवार को सीबीआई कोट में पेश किया गया, जहां कई को दोषी करार दिया गया।

भोला ड्रग्स नेटवर्क का मुख्य था, जो हिमाचल प्रदेश में अवैध कारखानों में दवाई के उद्देश्यों के लिए रसायन का उपयोग करता था और ‘आइस’ जैसी सिंथेटिक दवाईओं का निर्माण करता था।

ये दवाईयां यूरोप, कनाडा और अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिंथेटिक ड्रग्स की आपूर्ति करता था।

न्यूज स्त्रोत आईएएनएस

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