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बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर के खिलाफ एफआईआर खारिज

देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और उनके पिता वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम के जमीन आवंटन के मुद्दे पर दाखिल की गई एफआईआर को खारिज कर दिया। एफआईआर में इन दोनों पर स्टेडियम के लिए गलत
बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर के खिलाफ एफआईआर खारिज

देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और उनके पिता वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम के जमीन आवंटन के मुद्दे पर दाखिल की गई एफआईआर को खारिज कर दिया। एफआईआर में इन दोनों पर स्टेडियम के लिए गलत तरीके से जमीन देने के आरोप थे।

ठाकुर लंबे समय से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) के अध्यक्ष हैं जबकि उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन दोनों पर एक रजिस्टर्ड सोसइटी को कथित रूप से कंपनी में तब्दील करने के अलावा राज्य की क्रिकेट इकाई को ज्यादा जमीन मुहैया करने के लिए खेल विभाग की जमीन पर बने सरकारी क्वार्टरों को तोड़ने के आरोप थे।

2013 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेसनीत सरकार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्टेडियम की लीज को खत्म कर दिया था और संपत्ति पर कब्जा भी ले लिया था।

इसके एक साल बाद, उच्च न्यायालय ने ठाकुर और उनके पिता के खिलाफ एफआईआर को खारिज करने से मना कर दिया था। इसके बाद ठाकुर ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया था।

न्यूज स्त्रोत आईएएनएस

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