SC Petition Farooq Abdullah: फारुख अब्दुला के खिलाफ PIL खारीज, SC ने कहा-सरकार की राय से अलग विचार रखना राजद्रोह नहीं….
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग विचारों राजद्रोह नहीं कह जा सकता है। जस्टिस किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने यह कमेंट जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के खिलाफ अब्दुला के बयानों को लेकर दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि अब्दुल्ला ने देश के खिलाफ बयान दिया। इसलिए उनकी संसद सदस्यता रद्द की जाए। लेकिन उनकी जारी रहेगी तो यह मैसेज जाएगा कि भारत में देश विरोधी गतिविधियों को इजाजत दी जाती है। यह देश की एकता के खिलाफ होगा।
कोर्ट ने अब्दुला के खिलाफ दायर अर्जी खारिज करने के साथ ही याचिका 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं। याचिका रजत शर्मा और नेह श्रीवास्तव फारुख के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे। उन्होने दावा किया अब्दुला ने धारा 370 हटाने के खिलाफ चीन और पाकिस्तान से मदद मांगने की बात कही थी।
मीडिया रिपोर्टस में कहा था कि चीन की मदद से कश्मीर में धारा 370 हटाने के खिलाफ फिर से लागू की जाएगी। हालांकि, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस दावे को खारीज हो किया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने फारुख अब्दुल्ला को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया था। फारुख अब्दुल्ला श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं वो 13 मार्च 2020 तक घर में ही कैद रहे थे। उनके बेटे उमर अब्दुला सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे नेताओं को भी नजरबंद किया गया था।