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कोर्ट ने पुलिस को लेकर खड़े किए सवाल! कार्रवाई के लिए इंतजार सही नहीं

दिल्ली हिंसा पर दायर याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने दिल्ली में हुई हिंसी की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हालांकि दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं।
कोर्ट ने पुलिस को लेकर खड़े किए सवाल! कार्रवाई के लिए इंतजार सही नहीं

दिल्ली हिंसा को लेकर हर कोई हैरान है। पुलिस के सामने चलती गोलियों से कई लोग शिकार हो गए हैं। 70 लोगों को गोली लगने जख्मी हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने दिल्ली में हुई हिंसी की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पूर्व सीआईसी वजाहत हबीबुल्ला की  याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने पुलिस को लेकर खड़े किए सवाल! कार्रवाई के लिए इंतजार सही नहीं

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हिंसा के मामले में दुल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के माहौल को शांतिपूर्ण करने का काम प्रशासन का है। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि पुलिस ने पेशेवर रवैया नहीं अपनाया है। इस दौरान अदालत ने ब्रिटेन और अमेरिका पुलिस का उदाहरण दिया। कोर्ट ने कहा कि गलत होने के दौरान पुलिस को पेशेवर तरीके से वर्क करना होता है।

कोर्ट ने पुलिस को लेकर खड़े किए सवाल! कार्रवाई के लिए इंतजार सही नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पुलिस भीड़ को उकसाने वाले लोगों को बचकर नहीं निकलने देती तो हिंसा से बचा जा सकता था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि पुलिस को उस दौरान आदेशों का इंतजार नहीं करना होता, जब कोई सख्स भड़काऊ बयान जारी करता है। इस दौरान कोर्ट ने बीजेपी नेता के भड़काऊ बयान का वीडियो का भी जिक्र किया।

 

दिल्ली हिंसा पर दायर याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने दिल्ली में हुई हिंसी की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हालांकि दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। कोर्ट ने पुलिस को लेकर खड़े किए सवाल! कार्रवाई के लिए इंतजार सही नहीं

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