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दिल्ली : सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों से अब तक लाखों रुपये की वसूली

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और तीनों नगर निगमों ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने या पेशाब करने वालों पर कार्रवाई करती रही है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम तो मई महीने से अब तक 3,52600 रुपये का जुर्माना वसूल चुका
दिल्ली : सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों से अब तक लाखों रुपये की वसूली

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और तीनों नगर निगमों ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने या पेशाब करने वालों पर कार्रवाई करती रही है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम तो मई महीने से अब तक 3,52600 रुपये का जुर्माना वसूल चुका है। इन स्थानीय निकायोंअपने-अपने क्षेत्र में 10 सिविक वार्डनों के एक विशेष दस्ते द्वारा 2 जून से गहन अभियान की शुरुआत की थी।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने पहले से ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की हुई थी, जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों को 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हालांकि 4 जून से अब तक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा कनॉट प्लेस इलाके में 10 उल्लंघनकारी के चालान काटे गए हैं। सभी सिविक वार्डन 15 जुलाई तक कनॉट प्लेस में ही रहेंगे, उसके बाद अन्य बाजारों में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे।

दिल्ली के तीनों निगमों द्वारा भी सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और पेशाब करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने बताया, “18 अप्रैल से अब तक 58 उल्लंघनकारी के चालान काटे गए हैं।”

साथ ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने बताया, “मई महीने से अब तक 926 उल्लंघनकारी के चालान काटे हैं। अब तक 3,52600 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इनमें से साउथ जोन में 547 लोगों का चालान काट गया है। सेंट्रल जोन में 327, वेस्ट जोन में 32 और नजफगढ़ जोन में 20 लोगों का चालान काटा गया है।”

उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने बताया कि सार्वजिनक स्थलों पर थूकने और पेशाब करने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई जिसमें 21 अप्रैल से 7 जुलाई, 2020 तक कुल 2984 लोगों के चालान काटे गए। इनमें से 598 उल्लंघनकारी से 5,73500 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। वहीं अन्य 2384 उल्लंघनकारी के पास मौके पर देने के लिए पैसे नहीं होने पर उन्हें इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए विशेष म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

न्यूज स्त्रोत आईएएनएस

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