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baBATLA HOUSE : बाटला हाउस पर अपना अंतिम फैसला देगी दिल्ली कोर्ट

12 years after Batla House encounter, residents still don’t want to recallदिल्ली की एक अदालत सोमवार को 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर से संबंधित एक मामले में अपना फैसला सुनाएगी। फरवरी 2018 में गिरफ्तार किए गए अरिज खान के मामले में अदालत फैसला सुनाएगी। खान को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कथित तौर पर
baBATLA HOUSE : बाटला हाउस पर अपना अंतिम फैसला देगी दिल्ली कोर्ट

12 years after Batla House encounter, residents still don’t want to recallदिल्ली की एक अदालत सोमवार को 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर से संबंधित एक मामले में अपना फैसला सुनाएगी। फरवरी 2018 में गिरफ्तार किए गए अरिज खान के मामले में अदालत फैसला सुनाएगी। खान को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कथित तौर पर एक दशक तक भागते रहने के बाद गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार, बटला एनकाउंटर के दौरान अरीज़ खान मौके पर मौजूद था लेकिन भागने में कामयाब रहा था।

baBATLA HOUSE : बाटला हाउस पर अपना अंतिम फैसला देगी दिल्ली कोर्ट

साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव सोमवार को फैसला सुनाएंगे। सुनवाई की आखिरी तारीख पर, जज ने निर्णय सुनाने के दौरान एरीज़ खान उर्फ ​​जुनैद की उपस्थिति के लिए उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। अतिरिक्त सरकारी वकील एटी अंसारी ने दिल्ली पुलिस की ओर प्रतिनिधित्व किया और वकील एमएस खान ने मुकदमे की कार्यवाही के दौरान आरोपी आरिज खान का प्रतिनिधित्व किया। एरीज़ कथित रूप से आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है।

baBATLA HOUSE : बाटला हाउस पर अपना अंतिम फैसला देगी दिल्ली कोर्ट

यह मुठभेड़ 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में पांच सिलसिलेवार विस्फोटों के एक सप्ताह बाद हुई थी, जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। पुलिस ने दावा किया था कि अरीज़ खान चार अन्य लोगों के साथ बाटला हाउस में मौजूद था, और दिल्ली के जामिया नगर में 19 सितंबर, 2008 को मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था, इस मुठभेड़ में इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए थे और कई गिरफ्तार किये गए थे।

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जुलाई 2013 में एक ट्रायल कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसकी उच्च न्यायालय में अपील लंबित है।

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