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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई, 30 सितंबर तक मिली राहत

सरकार ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने को लेकर दो महीने की बड़ी राहत दी है। अब 30 सितंबर तक आयकर रिटर्न फाइल भर सकेंगे। आयकर विभाग ने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर कर तादाओं को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई, 30 सितंबर तक मिली राहत

सरकार ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने को लेकर दो महीने की बड़ी राहत दी है। अब 30 सितंबर तक आयकर रिटर्न फाइल भर सकेंगे। आयकर विभाग ने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर कर तादाओं को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर 2020 कर दी है। इससे पहले ये अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। वित्तवर्ष 2018-19 का संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख को विभाग ने तीसरी बार बढ़ाया है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई, 30 सितंबर तक मिली राहत

बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए नया 26AS फॉर्म जारी किया गया है। आयकर विभाग द्वारा जारी नए फॉर्म से रिर्टन भरना और आसान हो गया है। 26एएस फॉर्म को लेकर जहन में कई सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल, इस फॉर्म में आपकी ओर से दिए गए टैक्स और किसी भी संस्था द्वारा काटे गए टैक्स को लेकर पूरा विवरण होता है। ITR फाइलिंग के समय इस फॉर्म की खासी आवश्यकता होती है। पैन नंबरों के सहायता से इस फॉर्म को आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई, 30 सितंबर तक मिली राहत

CBDT का कहना है कि पहले किसी भी पैन के फॉर्म 26एएस से उस टैक्स पेयर की टीडीएस कटौती के साथ उसके टैक्स भुगतान और रिफंड जैसी जानकारी मिल सकती थी। लेकिन अब इस फॉर्म को संशोधित किय गया है। फॉर्म 26AS में टैक्सपेयर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से जुड़़ा हर विवरण इसमें दर्शाया गया है। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को फिर से रिटर्नफाइल करने को लेकर छूट दी है।

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