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Alt News Case : नाबालिग को धमकाने के मामले में जुबैर की याचिका पर कोर्ट करेगी सुनवाई

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर राहत की मांग की है कि दिल्ली पुलिस साइबर सेल द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की अगुवाई वाली एकल न्यायाधीश पीठ इस मामले की सुनवाई बुधवार को कर
Alt News Case : नाबालिग को धमकाने के मामले में जुबैर की याचिका पर कोर्ट करेगी सुनवाई

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर राहत की मांग की है कि दिल्ली पुलिस साइबर सेल द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की अगुवाई वाली एकल न्यायाधीश पीठ इस मामले की सुनवाई बुधवार को कर सकती है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा कथित रूप से ‘ट्विटर के माध्यम से एक बच्ची को धमकाने और प्रताड़ित करने’ की शिकायत के बाद, दिल्ली पुलिस साइबर सेल और रायपुर पुलिस ने आईटी अधिनियम और पोक्सो एक्ट के तहत ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जुबैर ने हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में कहा है, “याचिकाकर्ता के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, एक दिल्ली पुलिस साइबर सेल और दूसरी छत्तीसगढ़ में। याचिकाकर्ता दिल्ली में एफआईआर के संबंध में वर्तमान याचिका दायर कर रहा है। वह छत्तीसगढ़ में अलग से दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देने की प्रक्रिया में है। याचिकाकर्ता को डर है कि उसे दिल्ली पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए वर्तमान याचिका दायर किया गया है।”

उन्होंने आगे कहा कि वह एक पत्रकार और भारत की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट न्यूज आउटलेट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक हैं।

न्यूज स्त्रोत आईएएनएस

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