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Corona infection:कोरोना इलाज के लिए कोरोना रक्षक पॉलिसी बीमा करवाएं, जानें इसके सभी शर्तें

जयपुर।कोरोना महामारी की इस संकट घड़ी में वैज्ञानिक लगात्तार वैक्सीन बनाने में लगे हुए है ताकि इस खतरनाक वायरस के संक्रमण को जल्दी रोका जा सकें।वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन और देश की सरकार लोगों से इससे बचाव के दिशा निर्देशों की पालना करने की सलाह जारी की है।वहीं कुछ स्वास्थ्य बीमा कंपनियां कोरोना रक्षक नीति
Corona infection:कोरोना इलाज के लिए कोरोना रक्षक पॉलिसी बीमा करवाएं, जानें इसके सभी शर्तें

जयपुर।कोरोना महामारी की इस संकट घड़ी में वैज्ञानिक लगात्तार वैक्सीन बनाने में लगे हुए है ताकि इस खतरनाक वायरस के संक्रमण को जल्दी रोका जा सकें।वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन और देश की सरकार लोगों से इससे बचाव के दिशा निर्देशों की पालना करने की सलाह जारी की है।वहीं कुछ स्वास्थ्य बीमा कंपनियां कोरोना रक्षक नीति बनाकर लोगों की सहायता करने में लगी हुई है। कोरोना कवच के रूप में कई कंपनियां 10 जुलाई से कोरोना रक्षक नीति दे रही हैं। कोरोना रक्षक नीति लेने से, आप इस बीमारी से संक्रमित होने पर अस्पताल का खर्च वापस पा सकते हैं। यह एक अल्पकालिक नीति है।

कोरोना रक्षक नीति के नियम और शर्तें—
कोरोना रक्षक एक लाभ आधारित नीति है। इस पॉलिसी को लेने वाले व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होने पर एकमुश्त भुगतान किया जाता है।जिसके लिए आपको कम से कम 72 घंटे लगातार अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है।कोरोना रक्षक पॉलिसी के तहत लोगों को तीन तरह के विकल्प मिलते हैं।इसमें पॉलिसी की अवधि 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने है।जिसके बाद आपको इस पॉलिसी को रिन्यू कराना आवश्यक है।

कोरोना रक्षक पॉलिश की महत्वपूर्ण बातें—
कोरोना रक्षक पॉलिश आपको कोरोना संक्रमण के इलाज में सहायता प्रदान करती है।लेकिन यदि आप पॉलिसी लेने के 15 दिनों के भीतर कोरोना संक्रमित होते है,तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा।कोरोना रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने के 15 दिन बाद आपको कवर मिलता है।
कोरोना रक्षक नीति 50,000 रुपये से 2,50,000 रुपये तक का बीमा प्रदान करती है। अगर आपने 2.5 लाख रुपये की बीमा राशि के साथ पॉलिसी ली है, तो आप 2.5 लाख रुपये तक का इलाज करवा सकते हैं। यह पॉलिसी 18 साल से 65 साल तक के किसी भी व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है।
आईआरडीए ने कोरोना पॉलिश को किया अनिवार्य—
आईआरडीए यानि बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों के लिए कोरोना कवच के लिए कोरोना कवच और कोरोना रक्षक नामक एक विशेष नीति को बेचना अनिवार्य कर दिया है।जिसका कोई भी नवीनीकरण केवल 31 मार्च, 2021 तक ही मान्य है।

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