राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाइड्रोजन प्रोपेल्ड वाहन सुरक्षा मूल्यांकन हेतु चाहता टिप्पणियां
नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले शनिवार को कहा है कि उसने हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 10 जुलाई को इस संबंध में एक अधिसूचना को जारी किया है। जिसमें एआईएस (ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड) 157 के अनुसार, संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाली श्रेणियाँ एम और एन के मोटर वाहनों को शामिल करना प्रस्तावित किया गया है ।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है की, 2020 तक, समय-समय पर संशोधित रहेंगे जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक अधिनियम , 2016 के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा, ईंधन सेल वाहनों के लिए और हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश आईएसओ 14687 के अनुसार ही होंगे, जब तक कि बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक अधिनियम 2016 के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है।
इतना ही नहीं साथ में बयान में यह भी कहा गया है कि मंत्रालय ने 10 जुलाई 2020 तक को एक अधिसूचना जीएसआर 436 (ई) दिनांकित को अधिसूचित किया है, जिसमें हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के माध्यम से चलाए जा रहे वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानकों को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव पारित करने पर विचार किया गया है।
इसी के साथ मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां भी आमंत्रित की हैं, जो की अधिसूचना जारी करने के 30 दिनों के भीतर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एमवीएल) को सभी के द्वारा जल्द से जल्द भेजी जा सकती हैं।