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RAPE : बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 साल बाद रेप के आरोपी को किया बरी

11 साल के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक शिक्षक को बरी कर दिया, जिस पर 2010 के एक मामले में नाबालिग से बलात्कार का आरोप था। उच्च न्यायालय ने 2013 के एक ट्रायल कोर्ट के निर्णय से असहमत होते हुए कहा सजा “संभावनाओं” पर आधारित नहीं हो सकती है, बल्कि सबूतों के आधार पर होनी

11 साल के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक शिक्षक को बरी कर दिया, जिस पर 2010 के एक मामले में नाबालिग से बलात्कार का आरोप था। उच्च न्यायालय ने 2013 के एक ट्रायल कोर्ट के निर्णय से असहमत होते हुए कहा सजा “संभावनाओं” पर आधारित नहीं हो सकती है, बल्कि सबूतों के आधार पर होनी चाहिए जो की इस केस में उपलब्ध नहीं है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि बायोलॉजी का शिक्षक एक हाई स्कूल में 11 वीं और 12 वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाता था। पीड़िता अपने भाई-बहनों के साथ उसी स्कूल की कक्षा 3 में पढ़ रही थी।RAPE : बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 साल बाद रेप के आरोपी को किया बरी

22 जून, 2010 को शाम 6.15 बजे तक बच्चे घर नहीं लौटे। इससे चिंतित माता-पिता जब स्कूल गए तो ऑटो-रिक्शा चालक ने कहा कि लड़की का पता नहीं लगाया जा सकता है। कुछ समय बाद, एक शिक्षक ने लड़की को रिक्शे के पास छोड़ दिया था। उसके अजीब हालत को देखकर, माँ ने लड़की से पूछा कि क्या हुआ था। लड़की ने उसे बताया कि जब वह अपने एक दोस्त के साथ वॉशरूम गई थी, तो ड्राइंग टीचर ने उसके साथ ‘बुरा काम’ किया था।RAPE : बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 साल बाद रेप के आरोपी को किया बरी

उसने यह भी कहा कि अपराध के स्थान पर मौजूद एक अन्य शिक्षिक ने उसका मुंह दबा रखा था। बच्ची की मां ने उसके शरीर से बाह रहे खून को भी देखा था। हालांकि, गवाहों ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि माता-पिता इस मामले को दर्ज करने से हिचकिचा रहे थे और चाहते थे कि मामले को सुलझा लिया जाए, इस बात ने न्यायाधीश साधना जाधव और उच्च न्यायालय के एनआर बोरकर के मन में संदेह पैदा कर रही थी।

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