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AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमनाथ पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट का आरोप था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना ना भरने पर एक
AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमनाथ पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट का आरोप था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना ना भरने पर एक महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा, 1 लाख जुर्मानादिल्ली स्थित एम्स अस्पताल के एक कर्माचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले को लेकर सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दिया था। वहीं चार अन्य आरोपियों को मामले से बरी कर दिया। चारों आरोपियों को कोर्ट से दोषमुक्त करार दिया है। लेकिन बाद में आप विधायक को कोर्ट से 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। हाल में सोमनाथ भारती को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी कनरे के मामले में हिरासत में लिया था। कई दिन और रात तक हिरासत में उन्हें रखा गया। इसके बाद सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत मिल गई।

AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर रायबरेली और अमेठी में भी केस दर्ज हुए थे जिसमें से एक पर सुनवाई हुई थी। पिछले शनिवार आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत पर सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में उन्हें जमानत दी जाएगी। इसके लिए उन्हें दो जमानतदारों के साथ 50 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा। साथ ही उन पर देश से बाहर जाने को लेकर पांबदी लगाई गई है।

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