जयपुर। आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई की कड़ी में केंद्र सरकार अपना पक्ष रख रही है। सरकार पर विपक्ष के आरोप हैं कि वो आधार कार्ड के ज़रिये जनता की नीजि जानकारियां हासिल कर रही हैं। आधार कार्ड को अलग-अलग संस्थाओं से जोड़ने की आखिरी तारीख भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी किये जाने तक आगे बढ़ा दी है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा है कि आधार कार्ड से बैंक धोखाधड़ी को रोका नहीं जा सकता है। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यी बेंच का सामने ये बात रखी थी कि आधार कार्ड के ज़रिये बैंक धोखाधड़ी को रोका जा सकता है।
मगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात से इंकार करते हुए कहा कि आधार का बैंक धोखाधड़ी से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आधार हर मर्ज की दवा नहीं हो सकती है। कोर्ट के अनुसार बैंक धोखाधड़ी तो बैंक और लोन लेने वालों के बीच के मिलीभगत की वजह से होता है।