HARIYANA PRIVATE SECTOR RESERVATION : हरियाणा में पास हुआ निजी क्षेत्रों में 75 फीसदी आरक्षण का विधेयक
हरियाणा के राज्यपाल ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों का 75 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रखा जाएगा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को सूचित किया। पिछले साल राज्य विधानसभा द्वारा ये कानून पारित किया गया था।”यह राज्य के युवाओं के लिए बहुत खुशी का दिन है राज्य के युवाओं को अब निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा उन्हें हर कंपनी, समाज और ट्रस्ट में आरक्षण मिलेगा,” चौटाला ने कहा।
था मुख्य चुनावी वादा
स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण दुष्यंत सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी का मुख्य चुनावी वादा था, जिसने 2019 में 90 में से 10 सीटें जीतने के बाद भाजपा के साथ गठबंधन कर राज्य में सरकार बनाई थी।दुष्यंत चौटाला द्वारा पिछले साल पेश किया गया यह बिल निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए हरियाणा के मूल निवासियों के लिए for 50,000 प्रति माह तक के वेतन के साथ 75 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने को अनिवार्य बनाता है। इसमें एक क्लॉज कंपनियां भी शामिल कर सकती हैं यदि उपयुक्त स्थानीय कर्मचारी नहीं मिल पाते हैं, तब ऐसे मामलों में वे बाहर से कर्मचारी किराए पर ले सकते हैं।
रखनी होगा जानकारी
कम्पनी को हर महीने 50,000 तक की कमाई करने वाले सभी कर्मचारियों की जानकारी को दर्ज कर के रखना होगा, सरकार ने आगे कहा था कि यदि वे ऐसा कर पाने में विफल होते है तो उनके ऊपर तीन महीने के भीतर, कानून बनने पर जुर्माना लगेगा।