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14 से 21 तक जिला लॉक; हफ्तेभर के लिए सभी बाजार, दुकानें बंद, आवश्यक सेवा के लिए ही डीजल-पेट्रोल

कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए जिले में 14 अप्रैल बुधवार की सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल की रात 12 बजे तक लॉकडाउन होगा। 14 अप्रैल की सुबह से रायपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को जोड़ने वाले सभी बार्डर को सील किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को
14 से 21 तक जिला लॉक; हफ्तेभर के लिए सभी बाजार, दुकानें बंद, आवश्यक सेवा के लिए ही डीजल-पेट्रोल

कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए जिले में 14 अप्रैल बुधवार की सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल की रात 12 बजे तक लॉकडाउन होगा। 14 अप्रैल की सुबह से रायपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को जोड़ने वाले सभी बार्डर को सील किए जाएंगे।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने रविवार को आदेश जारी करते हुए बिलासपुर जिले को आठ दिन के लिए कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया है। 23 बिंदुओं के आदेश में मेडिकल दुकानों को छूट रहेगी। वे अपने तय समय में दवाइयों की बिक्री कर सकेंगे। हालांकि सशर्त फैक्ट्रियों में भी उत्पादन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सड़क निर्माण व तिफरा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चालू रहेगा।
कलेक्टर, एसपी, एएसपी, डीएसपी, सीएमएचओ, एसडीएम, तहसीलदार, थाना, पुलिस चौकी, पेयजल आपूर्ति, निगम सेवाएं, कार्यालय। आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अग्निशमन सेवाओं के संचालन व परिवहन की अनुमति जरूरी।

21 अप्रैल तक बैंक बंद रहेंगे, 22 अप्रैल गुरुवार को लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी। ऐसे में निर्धारित समय 10 बजे बैंक खुलेंगे। एटीएम
खुले रहेंगे।

मेडिकल स्टोर, अस्पताल, एटीएम, एलपीजी गैस सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा, शासकीय उचित मूल्य दुकान, आवश्यक सेवा, वस्तुओं के परिवहन वाले निजी वाहन, थोक सामग्रियों के वाहन, टेलीकॉम, पोस्टल, रेलवे व एयरपोर्ट संचालन से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक पाइंट, औद्योगिक संस्थान या फैक्ट्री (ब्लास्ट फर्नेश, बॉयलर) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर व खान, प्रेस, मीडिया संस्थान, औद्योगिक संस्थान व शासकीय निर्माण इकाईयां, राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क निर्माण, तिफरा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, होटलों में ठहरे अतिथियों को रूम सर्विस, ई-कामर्स सेवाएं, वेयर हाउस गोदाम, धान मिलिंग।
14 अप्रैल से निर्धारित समय पर ट्रेन चलेगी लेकिन जिले में लॉकडाउन के चलते बसों के पहिए थमे रहेंगे। आगे भी लॉकडाउन तक यह स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना होगा।

बिलासपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम संचालन, रखरखाव कार्य, अस्पताल या कोविड-19 ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों, चिकित्सकों को आईडी कार्ड दिखाना होगा। जिसे ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आने-जाने के लिए ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी।
14 अप्रैल से निर्धारित समय पर ट्रेन चलेगी लेकिन जिले में लॉकडाउन के चलते बसों के पहिए थमे रहेंगे। आगे भी लॉकडाउन तक यह स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना होगा।

सभी बैंक, केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक व निजी कार्यालय, परीक्षाओं को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान, सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन, शराब दुकान, सब्जी बाजार, किराना दुकान, सभी बाजार, मंडी, ज्वेलरी शॉप, डेयरी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल को छोड़कर बाकी कार्य के लिए वाहनों पर रोक, आम जनता के लिए पेट्रोल पंप।
सुबह व शाम 3.30 घंटे मिलेगा दूध, बंटेगा पेपर, खुलेगा पेट शॉप
सुबह 6 से 8 बजे व शाम 5 से 6.30 बजे तक दूध पार्लर व दुग्ध और न्यूज पेपर वितरण हो सकेगा। इसी तरह इसी समय पर पेट शॉप/ एक्वेरियम की दुकान खोली जा सकेगी।
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण, कोविड अस्पताल, सेंटर में मरीजों को भर्ती कराना, डिस्चार्ज होने वालों को घर तक छोड़ने वाहन।

नगरीय निकाय सीमा के बाहर ऑटो मोबाइल रिपेयर शॉप, गैरेज, टायर पंचर की दुकान, ढाबा, रेस्टोरेंट(टेकअवे) खुलेंगे। वहीं शहर में एसडीएम की अनुमति से अंतिम संस्कार की सामग्री वाली दुकानें सीमित संख्या में संचालित हो सकेगी।

घर पर 20 की मौजूदगी में शादी
शादी के लिए पूर्व में जो आदेश था कि 50 लोग रह सकते हैं, उसे निरस्त कर दिया गया है। 14 से 21 अप्रैल के बीच होने वाली शादियों के लिए आदेश है कि शादी वर-वधु के घर पर ही 20 लोगों की मौजूदगी में हो सकती है। इसी तरह अंत्येष्टि और दशगात्र में भी 20 लोग ही रह सकते हैं।

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