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रोहतास : जिले में 144 लागू : सिर्फ चार घंटे खुली रहेगी सब्जी-फल व किराना दुकानें

राज्य आपदा समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू कर दी है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर बुधवार पांच मई से लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा।
रोहतास : जिले में 144 लागू : सिर्फ चार घंटे खुली रहेगी सब्जी-फल व किराना दुकानें

राज्य आपदा समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू कर दी है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर बुधवार पांच मई से लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा। इस दौरान सिर्फ चार घंटे सब्जी, फल, किराना व पीडीएस की दुकानें खुली रहेगी। आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष व कार्यपालक दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

लॉकडाउन के दौरान सुबह सात से 11 बजे तक सब्जी, फल, पीडीएस व खाद्य सामग्री की दुकानें खलेगी रहेगी। रेस्टोरेंट व खाने की दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ सुबह नौ से रात नौ बजे तक होम डिलेवरी होगा। विवाह में 50 व्यक्ति की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। डीजे बजाने व किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि श्रद्धा में अधिक से अधिक 20 लोगों की उपस्थिति होगी। विवाह की सूचना स्थानीय थाने में कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्र में शहरी रोजगार योजना कार्यक्रम अनुमान्य होगा। स्कूल, कॉलेज व कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। जबकि एनएच पर संचालित ढ़ाबे टेक होम के आधार कार्य करेगा। सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक समेत अन्य कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। विश्वविद्यालय की तरफ से किसी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

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