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रेवाड़ी : अदालत में अति आवश्यक मामलों में ही होगी सुनवाई

रेवाड़ी : जिला अदालत में अब केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी तथा अन्य मामलों में आगामी तारीख निर्धारित की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के असर जिला अदालत की कार्यवाही पर भी पड़ा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के बाद जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की ओर
रेवाड़ी : अदालत में अति आवश्यक मामलों में ही होगी सुनवाई

रेवाड़ी : जिला अदालत में अब केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी तथा अन्य मामलों में आगामी तारीख निर्धारित की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के असर जिला अदालत की कार्यवाही पर भी पड़ा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के बाद जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की ओर से भी निर्देश जारी किए गए है।

ऐसा कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने जिला बार के सभी अधिवक्ताओं व याचिका दायर करने वालों को निर्देशित किया गया है कि केवल स्टे के मामले, भरण पोषण, जमानत, सुपुर्दगी तथा मुआवजा लेने के लिए वाउचर बनाने संबंधी अति आवश्यक कार्य होंगे। अदालत द्वारा अन्य मामलों में केवल आगामी तारीख निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए भी हिदायत दी गई हैं।अपने निर्देशों में जिला सत्र न्यायाधीश डीके मित्तल ने कहा है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिला न्यायालय में भौतिक उपस्थिति पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। शारीरिक दूरी व मास्क लगाने पर ही कोर्ट में पेश होना होगा। गवाही की प्रक्रिया भी कुछ मामलों को छोड़कर नहीं होगी। इससे पूर्व भी जिला अदालतों में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 11 जनवरी के बाद से ही फिजिकल पेशी पर छूट देते हुए कामकाज रूटीन में किया जाने लगा था। कोरोना संक्रमण के कारण फिर से नई व्यवस्था लागू की गई है।

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