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राजस्थान में नए वाहन पर पुराने वाहन नंबर लगाना होगा सस्ता और किफायती

राजस्थान में नए दोपहिया और अन्य वाहनों पर पुराने वाहन के पंजीकरण नंबर (रजिस्ट्रेशन) बनाए रखना अब सस्ता हो जाएगा। राज्य सरकार ने नए वाहन पर पुराने नंबर रखने (रीटेन) के लिए निर्धारित शुल्क घटाने का फैसला किया है। एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान मोटर व्हीकल नियम, 1990
राजस्थान में नए वाहन पर पुराने वाहन  नंबर लगाना होगा सस्ता और किफायती

राजस्थान में नए दोपहिया और अन्य वाहनों पर पुराने वाहन के पंजीकरण नंबर (रजिस्ट्रेशन) बनाए रखना अब सस्ता हो जाएगा। राज्य सरकार ने नए वाहन पर पुराने नंबर रखने (रीटेन) के लिए निर्धारित शुल्क घटाने का फैसला किया है।
एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान मोटर व्हीकल नियम, 1990 के तहत विभागीय अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। राजस्थान में नए वाहन पर पुराने वाहन  नंबर लगाना होगा सस्ता और किफायती प्रस्ताव के अनुसार, यदि दोपहिया वाहनों में पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन पर भी रखा जाता है यानी रीटेन किया जाता है और वर्तमान रजिस्ट्रेशन नंबर 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 अथवा 0786 है, तो इसको बनाए रखने के लिए निर्धारित शुल्क 10,000 रूपये देना होगा। राजस्थान में नए वाहन पर पुराने वाहन  नंबर लगाना होगा सस्ता और किफायतीदोपहिया वाहन पर इन रजिस्ट्रेशन नंबरों के अलावा अन्य किसी भी पंजीकरण नंबर को बनाए रखने के लिए मौजूदा शुल्क राशि 10,000 रूपये को घटाकर 5,000 रूपये किया जाएगा। राजस्थान में नए वाहन पर पुराने वाहन  नंबर लगाना होगा सस्ता और किफायती

संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, दोपहिया से इतर वाहनों के लिए पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 अथवा 0786 को नए वाहन पर भी बनाए रखने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 51,000 रूपये प्रस्तावित की गई है।
इसी तरह दोपहिया से भिन्न वाहनों पर इन विशेष रजिस्ट्रेशन नंबरों के अलावा अन्य किसी भी रजिस्ट्रेशन नंबर को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 21,000 रूपये की जाएगी।

 

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