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दुर्ग : कर्मचारियों के परिवार को राहत:फैक्ट्रियों में श्रमिकों के निधन पर मिलेगा 7 लाख बीमा क्लेम

जिनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में खाता धारक के रूप में पंजीयन है। ऐसे सारे कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर अधिकतम 7 लाख रुपए तक की बीमा क्लेम मिलेगा।औद्योगिक कारखाना एवं स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारी जो प्लेसमेंट के माध्यम से नियुक्त हैं। शासन के निर्देश पर सहायक श्रम आयुक्त ने आदेश जारी किया
दुर्ग : कर्मचारियों के परिवार को राहत:फैक्ट्रियों में श्रमिकों के निधन पर मिलेगा 7 लाख बीमा क्लेम

जिनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में खाता धारक के रूप में पंजीयन है। ऐसे सारे कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर अधिकतम 7 लाख रुपए तक की बीमा क्लेम मिलेगा।औद्योगिक कारखाना एवं स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारी जो प्लेसमेंट के माध्यम से नियुक्त हैं।  शासन के निर्देश पर सहायक श्रम आयुक्त ने आदेश जारी किया है।

इस नए बीमा प्रावधान के तहत खाताधारकों के परिजनों के लिए न्यूनतम क्लेम राशि 2.5 लाख रुपए तय की गई है। 28 अप्रैल से यह नया आदेश लागू होगा। आदेश को आगामी 3 वर्ष के लिए प्रभावशील किया गया है। ईपीएफओ खाताधारकों की कोविड-19 से मृत्यु होने वाली मृत्यु को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है।

ऐसे कर्मचारी जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई है। ईपीएफओ के माध्यम से ईएसआईसी समन्वय कर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी श्रम कार्यालय से भी ली जा सकती है। परिजनों को तय समय पर आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर यह क्लेम राशि स्वीकृत की जाएगी। जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

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