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ज्ञानवापी मस्जिद मामले के पक्षकार हरिहर पांडेय को मिली जान से मारने की धमकी, यूपी पुलिस ने दी सुरक्षा

ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे पक्षकार हरिहर पांडेय को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का कोर्ट से आदेश होने के बाद पक्षकार को मिली धमकी को यूपी पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। औरंगाबाद के रहने वाले
ज्ञानवापी मस्जिद मामले के पक्षकार हरिहर पांडेय को मिली जान से मारने की धमकी, यूपी पुलिस ने दी सुरक्षा

ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे पक्षकार हरिहर पांडेय को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले दिनों काशी विश्‍वनाथ मंदिर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का कोर्ट से आदेश होने के बाद पक्षकार को मिली धमकी को यूपी पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। औरंगाबाद के रहने वाले 75 वर्षीय हरिहर पांडेय को फोन करने वाले शख्‍स ने कहा, ‘पांडे जी आप मुकदमा तो जीत गए हैं लेकिन आप और आपके सहयोगी मारे जाएंगे।’ धमकी भरा यह फोन नौ अप्रैल को आया था। इसके बारे में हरिहर पांडेय ने वाराणसी के पुलिस कमिश्‍नर से मौखिक शि‍कायत की। इस पर पुलिस तत्‍काल हरकत में आ गई। दशाश्‍वमेध के सीओ ने घर जाकर हरिहर पांडेय का बयान लिया। इसके बाद वाराणसी पुलिस की ओर से हरिहर पांडेय की सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।
हाल में कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के लिए एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी। मस्जिद को लेकर हिन्दू पक्ष का दावा है कि विवादित ढांचे के फर्श के नीचे करीब 100 फीट ऊंचा विशेश्वर का स्वयम्भू ज्योतिलिंग है और ढांचे की दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र बने हुए हैं।
काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामले में साल 1991 में वाराणसी की कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत मांगी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि 250 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने यहां मंदिर का निर्माण कराया था। साल 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में स्टे लगा दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में एक बार फिर से मामले की सुनवाई शुरू हुई। पिछले गुरुवार को कोर्ट ने इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था।

 

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