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आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने चारा घोटाला मामले में जमानत दी, जेल से बाहर आने की संभावना

चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने शनिवार को राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जमानत दे दी।वर्तमान में एम्स दिल्ली में इलाज करा रहे यादव अस्पताल से रिहा होने के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे।अदालत ने दुमका कोषागार मामले में उन्हें जमानत दे दी, जिसमें
आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने चारा घोटाला मामले में जमानत दी, जेल से बाहर आने की संभावना

चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने शनिवार को राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जमानत दे दी।वर्तमान में एम्स दिल्ली में इलाज करा रहे यादव अस्पताल से रिहा होने के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे।अदालत ने दुमका कोषागार मामले में उन्हें जमानत दे दी, जिसमें उन्हें बिहार में झारखंड के दुमका में राजकोष से 3.13 करोड़ रुपये निकालने का दोषी ठहराया गया था।न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने जमानत दी।

अदालत ने उसे जमानत अवधि के दौरान न तो अनुमति के बिना देश छोड़ने और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलने का निर्देश दिया।सीबीआई के वकील और सहायक महाधिवक्ता राजेश सिन्हा ने कहा, “न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने प्रसाद को इस शर्त पर जमानत दी कि वह 1 लाख रुपये के दो मुचलके और 10 लाख रुपये की जुर्माना राशि अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।”

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